गोड्डा : सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने गोड्डा स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के राजमहल एरिया के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक खनन परमेश्वर यादव के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चार जून को प्राथमिकी दर्ज की है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में दर्ज इस प्राथमिकी में परमेश्वर यादव पर एक जनवरी 2019 से 22 मई 2025 के बीच आय से 54 लाख 572 रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। प्रारंभिक जांच में पुष्टि के बाद सीबीआई ने यह प्राथमिकी दर्ज की है। इस प्राथमिकी के अनुसंधान की जिम्मेदारी सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधांशु शेखर को सौंपी गई है। सीबीआई ने दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि ईसीएल के राजमहल क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहते हुए जानबूझकर अवैध रूप से खुद को समृद्ध किया है और अपने ज्ञात आय के स्रोत से अधिक वित्तीय संसाधन व संपत्ति अर्जित की है। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने सीबीआई को संतोषजनक हिसाब नहीं दिया है। प्रारंभिक छानबीन में सीबीआई को जानकारी मिली है कि एक जनवरी 2019 से 22 मई 2024 की अवधि के दौरान आरोपित मुख्य प्रबंधक परमेश्वर यादव को सभी ज्ञात स्रोतों से एक करोड़ 57 लाख 52 हजार 949 रुपये का आय हुआ। इस अवधि में उन्होंने एक करोड़ 21 लाख 15 हजार 878 रुपये खर्च किया। सीबीआई को छानबीन में पता चला कि इस खर्च के अलावा उन्होंने इस अवधि में 90 लाख 37 हजार 643 रुपये की चल-अचल संपत्ति या तो अपने या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की है।