निकाय चुनाव नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी,मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने स्थानीय नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने साफ कहा कि सरकार न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रही है और “रुल ऑफ लॉ” (कानून के शासन) का गला घोंट रही है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को आगामी 25 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई अधिवक्ता रोशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के भीतर नगर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद जनवरी 2025 में राज्य के मुख्य सचिव की ओर से अदालत को चार माह के भीतर चुनाव कराने की अंडरटेकिंग भी दी गई थी। लेकिन समयसीमा समाप्त होने के बावजूद चुनाव नहीं कराए जाने पर अब कोर्ट ने अवमानना का नोटिस लेते हुए न सिर्फ मुख्य सचिव को पेश होने को कहा है, बल्कि अवमानना से जुड़े आरोप पत्र का गठन भी अगले शुक्रवार को होगा। मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की गई है।

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