रांची ; झारखंड उच्च न्यायालय ने आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को 26,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहमत समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया। अपने तीसरे पूरक हलफनामे (दिनांक 1 जुलाई 2025) में प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट में, जेएसएससी ने पुष्टि की कि प्रक्रिया कमोबेश पटरी पर है। पूरी प्रक्रिया सितंबर के चौथे सप्ताह तक (चरणों में) पूरी होनी है जो कि जेएसएससी द्वारा अप्रैल 2025 में दायर किए गए पहले हलफनामे में घोषित समयसीमा से दो सप्ताह आगे है।ये नियुक्तियां चार श्रेणियों में होंगी: गणित और विज्ञान (5,008 पद); सामाजिक विज्ञान (5,002 पद); भाषा (4,991 पद); और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक (11,000)। चौथी धारा प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित है, अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित हैं।संशोधित समय-सीमा के अनुसार, इन श्रेणियों में सफल उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार प्रकाशित की जाएगी : गणित और विज्ञान – जुलाई का दूसरा सप्ताहसामाजिक विज्ञान – जुलाई का चौथा सप्ताहभाषा – अगस्त का तीसरा सप्ताहइंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक – सितंबर का चौथा सप्ताहगणित और विज्ञान के लिए, यह सामने आया कि 5,008 पदों के मुकाबले केवल 2,734 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना गया है। जेएसएससी के अनुसार, शेष उम्मीदवार पात्र नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव ने सुझाव दिया कि कमी को एक नई अधिसूचना के आधार पर भरा जाए, और इस बीच जेएसएससी को इन 2,734 नियुक्तियों के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया।सामाजिक विज्ञान के लिए, 5,002 पदों के मुकाबले 5,304 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना गया है। पहले उल्लेखित पूरक प्रति-शपथपत्र के अनुसार, प्रस्तुत दस्तावेजों में दोषों के लिए इन 5,304 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से 800 को शोकॉज़ नोटिस जारी किए गए हैं। भाषा और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक स्ट्रीम के लिए, लगभग 6,000 और 13,000 उम्मीदवारों को क्रमशः दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने की उम्मीद है। न्यायालय ने जेएसएससी को 15 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई भी 15 सितंबर को होगी।