रांची: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में शुक्रवार 23 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गई. झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट ने जहां बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट प्रतिमाह मुक्त बिजली देने की स्वीकृति प्रदान की. वहीं इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने प्रदान की. कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में 29 प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की गई है.
कैबिनेट से इन प्रस्तावों पर भी मुहर
कैबिनेट से झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी. इसके साथ ही इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक-2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी. गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर-सरिया अनुमण्डलीय न्यायालय के लिए न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. नई दिल्ली के नए झारखंड भवन के कार्यालय के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट
राज्य योजनान्तर्गत दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन योजना के तहत झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट एवं रांची के होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट तथा मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी. इसके निमित्त कुल तीन अरब बीस करोड़ अड़तीस लाख रुपये) की नाबार्ड अन्तर्गत RIDF से संपोषित परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल एक अरब साठ करोड़ उन्नीस लाख रुपये के खर्च की स्वीकृति दी गयी. पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डलीय न्यायालय के लिए न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
बीआईटी मेसरा के साथ वर्ष 2017 में हुए एकरारनामा का वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक के लिए अवधि विस्तार करने एवं उस एकरारनामा की शर्तों के अधीन बीआईटी मेसरा को Phase Wise सहायता अनुदान की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी. इसके साथ ही झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गयी. पंचम झारखंड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र दिनांक-23.02. 2024 से आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी. The High Court of Jharkhand Guidelines for Recording Evidence of Vulnerable Witness 2024 लागू करने की स्वीकृति दी गयी.
न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के विभिन्न भत्तों की स्वीकृति
झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम के तहत देवघर जिलान्तर्गत देवघर पुलिस लाइन में 225 बेड 08 बैरक के निर्माण कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए प्राक्कलित राशि बियालीस करोड़ उन्नीस लाख संतावन हजार पांच सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. झारखंड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी.
लैम्पस/ पैक्स को लेकर राशि की स्वीकृति
चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के लैम्पस/पैक्स में 100 एमटी गोदाम, मार्केटिंग सेंटर एवं ड्राईंग यार्ड का निर्माण को लेकर दो सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रखंड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे लैम्पस/पैक्स को 500 एमटी क्षमता के गोदामवाले मॉडल लैम्पस/ पैक्स के रूप में विकसित करने के लिए एक सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी.
स्मार्टफोन व टैब को लेकर कैबिनेट से स्वीकृति
केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत क्रियान्वित पोषण अभियान योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए स्मार्टफोन्स के क्रय एवं आपूर्ति निमित्त दर संशोधन की स्वीकृति दी गई. केंद्र संपोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहियाओं (आशा) को राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कुल एक अरब चौदह करोड़ पच्चीस लाख रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए टैब क्रय कर उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी.
नए पदों के सृजन को स्वीकृति
झारखंड में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में संचालित किये जाने वाले अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मापदंड के आलोक में शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. इसके साथ ही सिविल जज (जूनियर डिविजन) संवर्ग में प्रधान दंडाधिकारी (Principal Magistrate), अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)-II का 01 (एक) पद सृजन की स्वीकृति दी गयी.