रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान बड़ा आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपजिला निर्वाचन पदाधिकारी को मामले से हटाने की मांग पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह अर्जी केवल सुनवाई टालने का हथकंडा है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए दोनों अधिकारियों पर पाँच हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया। इससे पहले प्रतिवादी की ओर से एक अंतरिम आवेदन (IA) दायर कर यह दलील दी गई थी कि प्रार्थी ने उन्हें अनावश्यक रूप से इस केस में पक्षकार बनाया है, जबकि विवाद असल में निर्वाचित और पराजित प्रत्याशियों के बीच का है। ऐसे में उन्हें केस से अलग किया जाए। प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।