धनबाद । बिहार में ज्वेलरी दुकानों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए राज्य की सराफा दुकानों में हिजाब, बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है, ठीक ऐसी ही रोक अब झारखंड में भी लगाई गई है, वो भी झारखंड पुलिस मुख्यालय के आदेश पर। जी हां, झारखंड के किसी भी ज्वेलरी दुकान में अब यदि आप चेहरे पर नकाब या हिजाब पहन कर जाते हैं तो आप को संदिग्ध मान आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बोकारो में बीते रविवार की शाम तनिष्क के ज्वेलरी दुकान में नकाबपोश अपराधियों की ओर से लूट के असफल प्रयास के बाद झारखंड पुलिस ने यह निर्देश जारी किया है। धनबाद के बाघमारा थाना का औचक निरीक्षण करने सोमवार को बाघमारा थाना पहुंचे बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने बोकारो में रविवार शाम नकाबपोश अपराधियों की ओर से तनिष्क की एक ज्वेलरी दुकान में लूट के असफल प्रयास की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय से एक सर्कुलर आया था, जिसमे ये कहा गया है कि झारखंड में जितने भी ज्वेलरी दुकान है अब उसके भीतर कोई भी पुरुष मास्क, नकाब या कोई औरत हिजाब पहन कर प्रवेश नहीं कर सकती ही। चेहरा किसी भी तरह से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई नकाब या हिजाब पहन कर ज्वेलरी दुकान में प्रवेश करता है तो उसे संदिग्ध मान कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।