रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने बंधु तिर्की द्वारा दायर अपील की जल्द सुनवाई को लेकर की गई हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने इस दौरान बंधु तिर्की पर ₹10 हजार का जुर्माना भी लगाया और कहा कि अपील की सुनवाई में जल्दबाजी का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया के अनुसार ही मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। ज्ञात हो कि बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और इसी मामले में वे पूर्व में दोषी ठहराए जा चुके हैं। अब अपील लंबित है, जिसकी त्वरित सुनवाई की मांग को अदालत ने अस्वीकार कर दिया है।