रांची : सुप्रीम कोर्ट में सारंडा को सेंक्चुरी घोषित करने के मामले में 27 अक्तूबर को सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ में होने वाली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दायर किये गये शपथ पत्र पर विचार किया जायेगा. इस मामले की सुनवाई इससे पहले 17 अक्तूबर को हुई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर सारंडा को सेंक्चुरी घोषित करने का अंडरटेकिंग दिया गया है. इसमें आठ अक्तूबर को दिये गये निर्देश के आलोक में सेंक्चुरी क्षेत्र में पड़ने वाले माइंस, वैध लीज और रहने वाली आबादी को सेंक्चुरी के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है. उल्लेखनीय है कि आठ अक्तूबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार को 57519.41 हेक्टेयर के बदले 31468.25 हेक्टेयर को सेंक्चुरी घोषित करने की अनुमति दे दी थी. साथ ही सेल और वैध लीज के खनन क्षेत्र को सेंक्चुरी के प्रभाव से मुक्त रखने का निर्देश दिया था.