पलामू में फोर्थ ग्रेड भर्ती पर रोक, नई नियमावली के बाद होगी बहाली

पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली की प्रक्रिया को राज्य की सरकार ने स्थगित करने का आदेश दिया है. 11 जून को हुए कैबिनेट की बैठक में फोर्थ ग्रेड बहाली के नियमावली को लेकर बहाली को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है.इस संबंध में झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा पलामू जिला प्रशासन को पत्र भेज दिया है . सरकार के संयुक्त सचिव आसिफ हसन ने पलामू डीसी को पत्र लिखा है और बहाली की प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है. पलामू डीसी समीरा एस ने पत्र मिलने की पुष्टि किया है.सरकार द्वारा मिले पत्र में कहा गया है कि फोर्थ ग्रेड में सेवा नियमावली के गठन होने तक बहाली की प्रक्रिया स्थगित रहेगी. बहाली की प्रक्रिया स्थगित करने संबंधी निर्णय 11 जून को हुए कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. इससे पहले सोमवार की दोपहर में यह खबर आई थी कि पलामू में फोर्थ ग्रेड की बहाली लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी.

हालांकि कुछ दिनों पहले इस बात की भी चर्चा थी कि बहाली की प्रक्रिया स्थगित हो सकती है. पलामू में 585 फोर्थ ग्रेड पद पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. जारी विज्ञापन में 5 जुलाई तक आवेदन लिया गया था. विज्ञापन को लेकर कई आंदोलन हुए थे. बर्खास्त फोर्थ ग्रेड कर्मी भी अपनी सेवा का समायोजन करने की मांग कर रहे थे. नियुक्ति के लिए करीब 35000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है. इधर बर्खास्त फोर्थ ग्रेड कर्मी सुप्रीम कोर्ट गए हैं

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