शर्तों के साथ खुलेगा अटल स्मृति वेंडर मार्केट

अटल स्मृति वेंडर मार्केट के आयोजन के संबंध में जिला प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश। उप नगर आयुक्त को संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश। वेंडर मार्केट भवन और दुकान का सैनिटाइजेशन जरूरी, क्रेता एवं विक्रेता को मास्क पहनना होगा अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी आवश्यक। मार्केट के आसपास थूकने पर पाबंदी

रांची- कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए केंद्र राज्य/सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ अटल स्मृति वेंडर मार्केट खोला जाएगा। इस संदर्भ में उप नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची के पत्र के आलोक में उपायुक्त रांची के निदेशानुसार अपर जिला दंडाधिकारी, विधि व्यवस्था, रांची ने वेंडर मार्केट खोले जाने पर केंद्र/झारखंड सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। अटल स्मृति वेंडर मार्केट को खोलने हेतु कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जिला प्रशासन रांची द्वारा जिन शर्तों का अनुपालन अत्यावश्यक बताया गया है वह निम्न है :-

  1. वेंडर मार्केट खोलने के पूर्व दुकान एवं भवन का सैनिटाइजेशन करने के साथ-साथ उक्त मार्केट में आने वाले व्यक्तियों का सैनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा।
  2. मार्केट में आने वाले क्रेता एवं विक्रेता दोनों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थर्मल स्कैन स्कैन से जांच कराना होगा। साथ ही भीड़-भाड़ से बचने के लिए 6 फीट की दूरी पर सर्कल बनाकर पंक्ति बंद होकर प्रवेश करना अनिवार्य होगा।
  3. सभी क्रेता एवं विक्रेता को मास्क पहनना पूर्णता अनिवार्य होगा। 4. कोविड-19 संक्रमण का खतरा ना हो, इसके लिए मार्केट के आसपास किसी भी व्यक्ति का थूकना प्रतिबंधित रहेगा।

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