धनबाद- बहुत दिनों से फ़रार रहने के बाद कोर्ट में सरेंडर करने वाले बाघमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लु महतो की मुश्किलें अब कम होती नहीं दिख रही है। धनबाद जेल में बंद भाजपा विधायक ढुलू महतो की ज़मानत याचिका आज कोर्ट ने ख़ारिज कर दी। महिला नेत्री से दुष्कर्म और हाइवा लूट प्रकरण में शनिवार को धनबाद कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
दुष्कर्म और हाइवा लूट प्रकरण में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने विधायक ढुलू की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। विधायक ढुल्लू दोनों मामलों में 13 मई से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। विधायक की ओर से वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी (माती दा) एवं एनके सविता ने जोरदार वकालत की। वहीं जमानत अर्जी का विरोध अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बाद हुसैन ने किया। मुजफ्फरपुर के इरशाद से रंगदारी मांगने के मामले में ढूल्लू महतो ने 11 मई को अदालत में सरेंडर किया था। इसके पूर्व दुष्कर्म मामले में विधायक ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका उच्च न्यायालय तक से खारिज हो चुकी थी। किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा ,बॉबी खान एवं अमजद खान के विरुद्ध लूट मारपीट व आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
जिला भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी ने विधायक पर याैन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। हाई कोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ पुलिस ने 4 अक्टूबर 19 को प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में पीड़िता का धारा 164 के तहत 15 फरवरी को बयान दर्ज करा दिया था। पीडि़ता ने न्यायालय में बयान दिया था कि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्टहाउस में ढुलू महतो ने उनके शरीर को छुआ था और जबरन उनके साथ गलत काम किया था। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद विधायक ढुलू महतो की मुश्किलें बढ़ गयी है।