झारखंड सरकार ने ED- CBI को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय एजेंसियों के राज्य में दखल को लेकर हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. झारखंड में सरकार ने बिना इजाजत ED-CBI की जांच पर रोक लगा दी है. ED-CBI समेत सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों को अब प्रदेश सरकार के किसी अफसर-कर्मचारी या मंत्री-विधायक के खिलाफ जांच के पहले राज्य से लिखित अनुमति लेनी होगी.
झारखंड सरकार ने ED, CBI एवं अन्य एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ कानूनी कवच के रूप में झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 में संशोधन किया है. अब इसके दायरे में सभी केंद्रीय एजेंसियां आएंगी. राज्य सरकार के इस संशोधन के बाद ED-CBI समेत सभी केंद्रीय एजेंसियों को राज्य में किसी भी मामले में जांच से पहले इजाजत लेनी हो. यानी सूचना देनी होगी.
आपको बता दें कि हाल के दिनों में राज्य की सरकार ने केंद्र सरकार पर ED-CBI के दुरुपयोग का आरोप लगाया था. यहां तक की केंद्रीय एजेंसी ED राज्य के सीएम को भी जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार कर चुकी है. अब राज्य सरकार के झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन के बाद ED-CBI समेत कोई भी केंद्रीय एजेंसी को जांच से पहले राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी.
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत CBI सहित केंद्रीय एजेंसियों के मामले अब पुलिस मुख्यालय नहीं, मंत्रिमंडल और निगरानी विभाग देखेगा. इसको लेकर झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में एक और संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.