छठी जेपीएससी परीक्षा में झारखंड हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए छठी रिवाइज्ड रिजल्ट को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार ही रिजल्ट जारी करने का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने 34000 रिजल्ट को अमान्य करते हुए, सरकार की ओर से फर्स्ट रिवाइज रिजल्ट के तहत करीब 6103 छात्रों के मेंस की कॉपी की जांच कर ही रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया।।
बता दें कि इस मामले में पंकज कुमार पांण्डेय ने अपील याचिका दायर की थी। प्रार्थी का कहना था कि परीक्षा प्रक्रिया शुरु होने के बाद नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नियमावली में जैसा था, उस पर न्यायालय का फैसला आया है। न्यायालय पर मुझे पुरा भरोसा था। जेपीएससी को अब जल्द-से-जल्द मेंस का भी रिजल्ट निकाल देना चाहिए।
छात्र अनिल पन्ना ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए बताया कि, जेपीएससी ने रिजल्ट पर रिजल्ट निकाल कर 34000 तक पहुंचा दिया गया था, जो गलत था। अभी, हमारी पहली जीत हुई है। आरक्षण के हिसाब से 15 गुणा रिजल्ट देना अब भी हमारी मांग है।
महाअधिवक्ता,अजीत कुमार ने बताया कि सरकार उच्चतम न्यायालय भी जा सकती है।