• कोविड केअर हॉस्पिटल रिसलदार बाबा, डोरंडा में योगदान नहीं करने पर DMO को शो कॉज
• रांची डीसी छवि रंजन ने जारी किया शो कॉज नोटिस
• तत्काल वेतन स्थगित करने का आदेश, 24 घण्टे का दिया गया समय
• डीएम एक्ट 2005 की धारा 56 तथा सीआरपीसी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
रांची- रांची में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। रांची उपायुक्त छवि रंजन के नेतृत्व में कोरोना के संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए एक ओर जहां रांची जिला प्रशासन द्वारा “स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह” अहवान किया गया है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज हेतु कइ नए कोविड केअर हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं साथ हीं अस्पतालों में बेड की संख्या में भी बढ़ाई जा रही है। परन्तु कई ऐसे चिकित्सक और पदाधिकारी भी हैं, जिनकी ड्यूटी इन कोविड केअर अस्पतालों में लगाई तो जा रही है, लेकिन वह अपने प्रतिनियुक्ति की जगह से अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। ऐसे पदाधिकारी और चिकित्सक सेवा संहिता के नियमों का घोर उल्लंघन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कोरोनाकाल में मानव जीवन के रक्षार्थ अपने कार्य एवं दायित्व के निर्वहन से भी मुंह मोड़ ले रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है।
आपको बता दें कि रांची जिला के जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत कुमार की ड्यूटी कोविड केअर हॉस्पिटल, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिसलदार बाबा, डोरंडा में इनसिडेंट कमांडर के रूप में लगाई गई है, परन्तु वह अपने फर्ज को पूरा नहीं कर रहे हैं और लगातार अनुपस्थित रह हैं। उनके मोबाइल नंबर पर भी सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। उपायुक्त छवि रंजन ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए डीएमओ को 24 घण्टे के अंदर मामले में स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश जारी किया है। संतोषजनक उत्तर आने तक वेतन स्थगित किया गया है, साथ ही साथ अगर उनका उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो उनके ऊपर आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएम एक्ट) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।