तारा शाहदेव मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

चर्चित मामला नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़ी के एक और मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली, उसकी मां कौशल रानी, गढ़वा के तत्कालीन प्रधान न्यायायुक्त पंकज श्रीवास्तव, गया सिविल कोर्ट के तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी राजेश प्रसाद और कोहली का मित्र रोहित रमन के खिलाफ अदालत ने आरोप तय किया। 

दोनों जजों और रोहित पर साजिश के तहत आरोपी कोहली व उसकी मां को भगाने व संरक्षण देने का आरोप है। आज सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया की अदालत में मामले के सभी आरोपी व्यक्तिगत रूप सशरीर उपस्थित हुए। कोहली को जेल से लाया गया था। अदालत ने सभी आरोपियों को उनके ऊपर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया। इससे आरोपियों ने इंकार भी किया। अदालत ने आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस मामले में सीबीआई को 23 अगस्त से गवाही प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पांचों आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 120(बी) (आपराधिक साजिश) एवं 212 (अपराधी को भगाना व संरक्षण देना) के तहत आरोप गठित किया गया है। 

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