सुप्रीम कोर्ट का फैसलाः नहीं टलेगा झारखंड पंचायत चुनाव

  • नहीं टलेगा झारखण्ड पंचायत चुनाव  
  • सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका को किया खारिज
  • सीपी चौधरी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की थी याचिका

रांचीः गिरिडीह के आजसू सांसद सीपी चौधरी के सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण को लेकर याचिका दायर करने के बाद कयास ये लगाये जा रहे थे कि झारखंड चुनाव टल सकता है औऱ कुछ अंतराल के बाद फिर से राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका को सीरे से खारिज कर दिया।सर्वोच्च अदालत ने गिरिडीह से आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से दायर याचिका को यह कहकर रद्द कर दिया है कि चुंकि चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और तीसरे चरण का नामांकन भी हो गया है इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

चार चरणों में होगा पंचायत चुनाव

आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैश की स्वीकृति के बाद झारखंड निर्वाचन आयोग ने चार चरणों में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की थी। आयोग द्वारा 14 मई को पहले चरण , 19 मई को दूसरे, 24 मई को तीसरे और 27 मई को चौथे चरण का चुनाव कराने संबंधी अधिसूचना जारी की गई। वहीं 17 मई को मतगणना कराने की बात कही गई है।

बैलेट पेपर से होगा चुनाव

झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव की खास बात ये है कि यह चुनाव बैलेट पेपर पर होगी।

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