अब ठेला-खोमचा वालों से टैक्स वसूलेगा निगम…

ठेला-खोमचा वालों से टैक्स वसूलने के लिए नगर निगम बायलॉज तैयार कर रहा है। इसके लागू होने के बाद राजधानी रांची में रोड के किनारे ठेला-खोमचा लगाने वालों को भी टैक्स देना होगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम पहले ठेला-खोमचा वालों के रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर प्रति माह कम से कम 500 रुपए टैक्स स्वरुप लिये जाएंगे। रोड के किनारे ठेला-खोमचा लगाकर व्यापार करने के बदले पार्किंग चार्ज के रूप में यह राशि वसूली जाएगी। 

नए बायलॉज लागू होने के बाद रोड में जहां-तहां ठेला-खोमचा लगाने की किसी को छूट नहीं मिलेगी। रोड के किनारे जहां स्थाई दुकान होगी, उसके 10 मीटर के अंदर ठेला और खोमचा लगाने की छूट नहीं मिलेगी। वहीं, स्कूल से 30 मीटर की दूरी के बाद ही ठेला-खोमचा लगाया जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक ठेला वाले को दो डस्टबीन रखने होंगे। ठेला के आसपास गंदगी फैलाने पर 500 से 2000 रुपए जुर्माना का भी प्रावधान किया जाएगा।

रांची में इन दिनों ठेला-खोमचा लगाने वालों की संख्या में तेज से बढ़ोत्तरी हो रही है। निगम के अनुमान के मुताबिक 10 हजार से अधिक ठेला-खोमचा प्रतिदिन शहर में लगते हैं। रांची के आसपास और दूसरे जिले से भी कई लोग यहां आकर जीविकोपार्जन के लिए ठेला-खोमचा लगाते हैं। ठेला की संख्या बढ़ने से कूड़ा भी बढ़ जाता है, जिसका उठाव निगम के द्वारा किया जाता है, लेकिंन बदले में ठेला-खोमचा वालों से किसी तरह का यूजर चार्ज नहीं लिया जाता। इसी को देखते हुए नगर निगम ने पार्किंग चार्ज के नाम पर पैसा लेने की तैयारी की है।
रांची नगर निगम छह माह पूर्व से ही शहर में फास्ट फूड का मोबाइल वैन लगाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था। मोबाइल वैन का लाइसेंस लेने की फीस पांच हजार रुपए हैं। बता दें कि 50 से अधिक मोबाइल वैन संचालकों ने निगम में रजिस्ट्रेशन कराया है।

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