नक्सली कुंदन पाहन को सीबीआई कोर्ट से एक मामले में राहत मिली है। साल 2009 में नामकुम थाना क्षेत्र के लाली गांव में पुलिस और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ केस में साक्ष्य के अभाव में कोर्ट नक्सली कुंदन पाहन को बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद नक्सली कुंदन पाहन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।