पिठोरिया की युवती ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल (19) को रांची के व्यवहार न्यायालय से सशर्त जमानत पांच कुरान दान करने के आधार पर 15 जुलाई 2019 को मिली थी। अदालत ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया, अन्य शर्तें पूर्ववत रहेगी। अब आरोपी युवती को कुरान नहीं दान करने होंगे। कई संगठनों सहित वकिलों ने भी इस फैसले का विरोध किया था। जमानत मिलने के बाद जब रिचा को कुरान बाटने की शर्त की जानकारी मिली तो उसने जमानत की शर्त का विरोध किया। कई सामाजिक संगठन कुरान दान की शर्त को राजनीति रूप देने लगे थे।
बता दें कि सदर अंजुमन कमेटी पिठोरिया के मंसूर खलीफा के द्वारा 12 जुलाई 2019 को पिठोरिया थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पिठोरिया की युवती ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल (19) को सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और आपसी सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में 12 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।