जानें किन व्यवसायिक प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति झारखण्ड सरकार ने दी:-
केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में झारखंड सरकार ने भी उच्चस्तरीय बैठक कर unlock 1.0 के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत गैर जरुरी वास्तुओं को छोड़ कर लगभग सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे। यातायात का भी परिचालन होगा।
• मोबाइल सर्विस सेंटर, घड़ी दुकानें, इलेक्ट्रानिक दुकानें, टीवी और कम्प्यूटर से संबंधित सभी दुकानें, कॉल सेंटर.
• भारी मशीनरी, जेनटेरटर, आइटी के हार्डवेयर पार्ट्स, नेटवर्किंग से संबंधित सामग्री, सॉफ्टेवयर और टेलीकॉम से संबंधित सामग्री.
• ऑटोमोबाइल सेक्टर
• ज्वेलरी, चश्मे की दुकान, किचन से संबंधित सारी दुकानें, फर्नीचर, गैरेज, मोटर वर्कशॉप,
• ग्राहकों को बैठकर नहीं खोलने जाने के शर्त पर रेस्टॉरेंट खोले जायेंगे.
• जिले के अंदर रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और नॉर्मल रिक्शा का परिचालन होगा। • सरकार ने परिवहन व्यवस्था के लिए भी दिशा निर्देश जरी किया है इसके तहत सोशल डिसटेंसिंग के साथ auto Ricksaw और सामान्य Ricksaw का भी परिचालन होगा।