रांची– कोविड-19 को लेकर झारखंड में 30 सितंबर तक लॉकडाउन की शर्तें जारी रहेंगी। पूर्ण अनलॉक के लिए लोगों को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी सतर्कता बरताने की सलाह दी है। अनलॉक 3.0 को लेकर सरकार ने गाइड लाइन जारी कर दिया है इसके तहत अभी भी कई पाबंदियाँ जारी रहेंगी। लेकिन सरकार ने एक सितम्बर से शौपिंग मॉल, होटल और सैलून खोने और बसों के परिचालन पर की इजाज़त दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर आग्रह किया है की अनलॉक प्रक्रिया के दौरान सरकारी नियमों का सख़्ती से पालन करें और फ़ेस मास्क का उपयोग करें। नये गाइड लाइन में भी विशेष छूट नहीं दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की सरकार ने इजाज़त दे दिया है। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, पार्क, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक जारी रहेगा।