अब बलात्कारियों को सजा-ए-मौत

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में दोषियों को मौत की सजा देने संबंधी अध्यादेश को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। केंद्रीय कैबिनेट ने पहले ही इस अध्यादेश की स्वीकृति दे दी थी। अब 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने के दोषी ठहराये गये व्यक्ति को अदालत द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

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