फेसबुक का आग्रह नामंजूर, आधार से लिंक करने का है मामला

सोशल मीडिया को आधार से लिंक कराने वाली याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक कंपनी की आग्रह को ख़ारिज करते हुए कहा की इस मामले की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है, आप वहीं जाएं।

दरअसल सोशल मीडिया से दुरप्रचार व निजता पर हो रहे हमले को लेकर मद्रास, बॉम्बे और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कई जनहित याचिका दर्ज हैं। जिसमें याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल होने वाले फेसबुक को आधार से लिंक कराने की मांग की गई है, ताकि निजता के अधिकार के हनन होने पे दोषी व्यक्ति को आसानी से सजा दिलाया जा सके।

फेसबुक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि इन सभी कोर्टों में चल रहे मामले एक ही है और इनका मकसद भी एक है, ऐसे में इन सभी मामलों को एक ही जगह सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जानी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरुरत नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से निजता के अधिकार के लिए गाईडलाईन तैयार करने को कहा गया है।

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