पूर्व सांसद सुभाष यादव को नहीं मिली बेल

PATNA : पटना की एक विशेष अदालत ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात एवं रंगदारी के मामले में अभियुक्त बनाए गए पूर्व सांसद सुभाष यादव की नियमित जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना की विशेष अदालत के प्रभारी न्यायाधीश आशुतोष खेतान ने श्री यादव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत पर मुक्त किए जाने से इनकार कर दिया। पूर्व सांसद श्री यादव की ओर से विशेष अदालत में 13 फरवरी 2024 को आत्म समर्पण सह जमानत याचिका दाखिल की गई थी लेकिन जमानत अर्जी पर बहस नहीं की गई थी। इसके बाद अदालत ने जमानत अर्जी लंबित रखते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने के बाद 26 फरवरी 2024 तक के लिए जेल भेज दिया था।

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