खूंटी गैंगरेप कांड में फादर अल्फांसो दोषी…

खूंटी  –

खूंटी गैंगरेप कांड में फादर अल्फांसो समेत सभी 6 दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 7 मई को न्यायालय ने सभी 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था पर सजा के लिए 17 मई की तिथि तय की थी। मामले में कुल 8 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें एक अभियुक्त नोएल पूर्ति अब तक फरार है और एक नाबालिग के को जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया है। 

मामले में बाजी समद उर्फ टकला को मुख्य आरोपी माना गया है और फादर अल्फांसो पर साजिश को छिपाने का आरोपी माना गया। तीन अभियुक्त जॉन जुनास तिडू, आयूब सांडी पूर्ति और बाजी समद उर्फ टकला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट के मुताबिक ये राशि भुक्तभोगियों को दी जाएगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार की अदालत में जिन दोषियों को सजा सुनाई, उनमें फादर अल्फांसो आईंद, बाजी समद उर्फ टकला, जॉन जुनास तिडू, बलराम समद, जुनास मुंडा एवं आयूब सांडी पूर्ति शामिल है। वहीं आशा किरण संस्था की भूमिका और सिस्टर रंजीता, सिस्टर विनीता के संबंध में जांच अभी चल रही है। इस मामले में कुल 19 लोगों की गवाही हुई और न्यायालय ने 11 महीने के भीतर फैसला सुना दिया।बता दें कि कोचांग के स्टॉपमन स्कूल में 19 जून 2018 को नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम था। आशा किरण संस्था की सिस्टर रंजीता के साथ नाटक मंडली के 11 सदस्य वहां के बाजार टांड़ गए थे। तभी एंबुलेंस के ड्राइवर ने उन्हें बताया कि फादर अल्फांसो ने बुलाया है। उसी समय दो बाइक पर पांच युवक आए और फादर से बात की। फादर ने नुक्कड़ नाटक करने वालों से कहा कि ये लोग आपको दो घंटे के लिए साथ ले जाएंगे। लड़कियों ने सिस्टर को भी साथ चलने को कहा, लेकिन फादर ने सिस्टर को वहीं रोक लिया। फिर ये लोग लड़कियों को अनजाह जगह ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। नाटक मंडली के तीन पुरुष सदस्यों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया था।

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