अनुराग गुप्ता के खिलाफ होगी कार्रवाई

निलंबित आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति

रांची- भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनुराग गुप्ता (संप्रति निलंबित) के विरुद्ध The Prevention Of Corruption Act, 1988 की धारा 7 एवं 13 (1) (d) और 13 (2) सह पठित भारतीय दंड विधान की धारा 120 (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी ।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ।

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