युवती को पांच कुरान दान करने की शर्त पर जमानत

पिठोरिया की युवती ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल (19) को रांची के व्यवहार न्यायालय से आज सशर्त जमानत मिल गई। अदालत ने आरोपी युवती को पांच कुरान दान करने का निर्देश जारी किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि युवती को पांच कुरान दान करने होगें। इनमें से एक कुरान प्राथमिकी दर्ज कराने वाले सदर अंजुमन कमेटी पिठोरिया के मंसूर खलीफा को देना होगा। चार अन्य कुरान सरकारी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाकर दान करने होगें। अदालत में इसी शर्त पर जमानत अर्जी स्वीकार की गई। कुरान दान के दौरान अदालत ने युवती को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश पुलिस प्रशासन को दिया है।

बता दें कि सदर अंजुमन कमेटी पिठोरिया के मंसूर खलीफा के द्वारा 12 जुलाई 2019  को पिठोरिया थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पिठोरिया की युवती ऋचा भारती को सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और आपसी सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में 12 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

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