विधायक को मिली 18 माह की सजा, विधायकी बची, लड़ सकेंगे चुनाव

धनबाद न्यायालय ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दोषी पाए गए बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो समेत चार अन्य दोषियों को 18 माह की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर छह-छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एसडीजेएम शिखा अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी ढुल्लू महतो समेत अन्य आरोपी हाजिर थे, सजा सुनाए जाने के बाद विधायक की ओर से जमानत के लिए याचिका दायर किया गया है।

तातकालिन बरोरा थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने दर्ज कराया था मामला

बता दें कि इस मामले में तातकालिन बरोरा थाना के प्रभारी आरएन चौधरी ने 2013 को कतरास थाना में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने बयान दिया था कि बरोरा थाना के एक केस में राजेश गुप्ता के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी के लिए निचितपुर स्थित राजेश गुप्ता के घर में छापेमारी की गई थी और राजेश गुप्ता को हिरासत में लेकर वे थाना लौट रहे थे। तभी विधायक ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और पुलिसकर्मियों से धक्कामुक्की की एवं राजेश गुप्ता को हिरासत से जबरदस्ती छुड़ाकर अपने साथ ले गए।

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