रांची- covid-19 की वजह से देश और राज्य में जारी lockdown में पहली बार झारखंड सरकार ने थोड़ी ढील देने सबंधी आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विट कर इसकी जानकारी दी है। जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रीयल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गयी है। निर्माण कार्य, निर्माण कार्य से जुड़े दुकान, गोदाम, हार्डवेयर, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और मोबाइल कंपनियों के रीटेल आउटलेट खुल सकेंगे। साथ ही मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक (टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर आदि) और इनसे सम्बंधित सर्विस सेंटर खोला जा सकता है। कंप्यूटर और आइटी से सम्बंधित दुकाने खुलेंगी। जारी आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र से बाहर के दुकान ही खुलेंगे। इसके अलावा निजी कार्यालय, ईकॉमर्स (गैर जरूरी औऱ जरूरी) और शराब की दुकानें भी खुल सकेगा। राज्य के अंदर औऱ राज्य के बाहर जाने के लिए भाड़े पर गाड़ी ली जा सकती है। इसके अलावे पूर्व की तरह ही पाबंदियाँ जारी रहेंगी।