आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है, ऐसा करने से जांच बाधित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ईडी की दलील को न्यायालय ने मान लिया है, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ की बात की गई थी और न्यायालय ने कहा कि ईडी ने क्या दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, उसे चिदंबरम को दिखाने की जरूरत नहीं है। बता दें कि आज ही चिदंबरम की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी।