पूर्व मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामला में सुप्रीम कोर्ट ने आज सशर्त जमानत दे दी। इस फैसले के साथ वह 106 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। वे इस मामले में उन्हें निर्देश दिया गया कि वे मीडिया में किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दे सकते और ना ही गवाहों तथा सबूतों को प्रभावित करेंगे।
न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ चिदंबरम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस आर भानुमति की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि चिदंबरम कोर्ट के आदेश के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं साथ ही कोर्ट ने दो लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत देने का निर्णय लिया है।
बता दें कि उन पर आरोप लगा था कि वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान 2007 में उन्होंने आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ का फायदा पहुंचाने के मामले में मंजूरी देने में अनियमितताएं की गई थी। इस आधार पर ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज कर चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया था और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। चिदंबरम को 21 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी।