मनोज मंजिल की बिहार विधानसभा सदस्यता रद्द मिली है उम्रकैद की सजा

पटना. भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गयी है. आरा एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाकपा माले के अगिआंव सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक मनोज मंजिल को जेपी सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा दिये जाने के बाद शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी. विधानसभा सचिवालय ने अगिआंव सुरक्षित सीट को रिक्त घोषित कर चुनाव आयोग को जानकारी भेज दी है.यह सीट 13 फरवरी के प्रभाव से खाली माना गया है. भाकपा माले के टिकट पर चुनाव जीतने वाले विधायक मनोज मंजिल को कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 13 फरवरी को उम्र कैद की सजा सुनायी थी. इसकी सूचना बिहार विधानसभा को दी गयी थी. विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने का फैसला लिया. इसी दिन के प्रभाव से उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हुई है. मनोज मंजिल के पहले आपराधिक मामले में दोषी करार दिये जाने पर अनंत सिंह, अनिल सहनी, राजवल्लभ यादव, इलियास हुसेन और रामनरेश यादव की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो चुकी है.

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