लॉकडाउन के लिये नये दिशा-निर्देश

झारखंड सरकार ने लॉकडाउन से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किया है
राँची- मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए लॉक डॉन से संबंधित दिशा निदेश के तहत झारखंड के लिये भी कई दिशा निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार द्वारा कुछ मामलों में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है की पूर्व की भांति सभी धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने किसी भी गतिविधियों को कंटेन्मेंट जोन के बाहर अनुमति प्रदान की गयी है। गुरुवार को लिए गए फैसले के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सभी धार्मिक स्थलों को अगले आदेश तक बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच किसी तरह की गतिविधियां नहीं होंगी व व्यक्ति विशेष का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है। जबकि सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना निषिद्ध बना रहेगा। वहीं विवाह संबंधी समारोहों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे समारोहों में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। समारोह में सभी व्यक्ति फेस कवर या मास्क पहने रहेंगे। नये निर्देश के अनुसार अंतिम संस्कार / अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे कार्यक्रम में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम में सभी व्यक्ति फेस कवर / मास्क पहनेंगे। अन्य राज्यों से आने वाले निजी वाहनों / टैक्सी द्वारा राज्य में व्यक्तियों के एंट्री के लिए ई एंट्री पास की आवश्यकता बनी रहेगी। राज्य के भीतर या राज्य छोड़ने के लिए व्यक्तियों के किसी अन्य गतिविधि के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी।

सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा, इसका सख्ती से पालन होना चाहिये, तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का सेवन वर्जित रहेगा, जिससे की कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, को- मोरबीडाइट्स वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अति आवश्यक अथवा स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी गयी है। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के नागरिकों को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन को स्थापित करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह देंगे।

सभी स्थलकार्य और कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश है कि सम्बंधित प्रभारी सभी व्यक्ति/श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल, दोपहर के भोजन वाले स्थान आदि को सुनिश्चित करेंगे एवं कार्य स्थलों पर कार्य / व्यवसाय के समय अंतराल का पालन किया जाना चाहिये। तथा निर्देश है कि कार्यालयों और कार्य स्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप्प इनस्टॉल किये गए हों।

सुरक्षा का रखना होगा ख़याल

सभी प्रतिष्ठानों को सुनिश्चित करना होगा कि थर्मल स्केनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास स्थानों एवं सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। साथ ही पूरे कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और सभी बिंदु जो अक्सर मानव संपर्क में आते हैं जैसे दरवाज़े के हैंडल आदि को सेनेटाइज करना सुनिश्चित करना होगा। यह भी सुनिश्चित लेना होगा कि बुखार / खांसी / साँस लेने की समस्या से पीड़ित किसी भी कर्मचारी कार्यालय ने आये तो उन्हें निकटतम स्वास्थ्य सुविधा के लिए भेजा जाए।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व दुकानें के लिए निर्देश

दुकानदार सुनिश्चित करेंगे कि दुकानों में एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति ना हो एवं सभी प्रवेश बिंदु पर सैनिटाइजर का प्रावधान होगा। दुकानों के प्रभारी सभी व्यक्ति/श्रमिकों के साथ-साथ ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करेंगे। दुकान के अंदर भी श्रमिकों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान के सभी श्रमिको को हाथ के दस्ताने/गलब्स पहना होगा।दुकान के सभी बिंदु जो अक्सर मानव संपर्क में आती हैं, जैसे दरवाज़े के हैंडल, टेबल की सतह / काउंटर आदि को सेनिटाइज करते रहना होगा। साथ ही दुकानदार को दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों की सूची उनके पते और मोबाइल नंबरों के साथ सुरक्षित रखना होगा। अगर दुकान में कोई बुखार / खांसी / सांस लेने की समस्या से पीड़ित व्यक्ति या कोई कर्मचारी दुकान पर आएं तो उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में भेजाना होगा।

• परिवहन के लिए निर्देश

नये निर्देश में कहा गया है कि परिवहन सचिव द्वारा ऑटो रिक्शा / टेम्पो / ई रिक्शा / मैनुअल रिक्शा के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। वहीं सभी गतिविधियों जिसे आदेश संख्या 671 दिनांक 1 जून 2020 के अंतर्गत विशेष रूप से अनुमति नहीं दी गई हो या पहले से जिसकी अनुमति नहीं है, उनपर निषिद्ध बनी रहेगी।

• यह प्रभावी आदेश 04.06.2020 से 30.06.2020 तक की अवधि के लिए लागू रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *