पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी फरार मेहुल चोकसी के मामले को लेकर केन्द्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ईडी और केन्द्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा किये गए फैसले को चुनौती दी है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेहुल के स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज़ मांगे हैं कि क्या वह भारत यात्रा कर सकता है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार ने मेहुल चौकसी के यात्रा कर पाने में सक्षम होने के लिए उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट की आवश्यकता पर बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इस याचिका में कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से मेहुल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। मेहुल चोकसी ने बंबई हाईकोर्ट में दाखिल किये गए अपने जवाब में कहा था कि उसने मामले के जांच से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने मेडिकल जांच और उपचार के लिए जनवरी 2018 में देश छोड़ा था। मेहुल ने अपनी याचिका में कहा है कि वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण भारत लौटने में असमर्थ है। फिलहाल फरार मेहुल कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है।